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असम कैबिनेट ने मुस्लिम विवाह पंजीकरण विधेयक 2024 को दी मंजूरी, UCC की ओर बड़ा कदम
नई दिल्ली: असम कैबिनेट ने मुस्लिम विवाह पंजीकरण विधेयक 2024 को मंजूरी दे दी है, जो राज्य में विवाहों के पंजीकरण के तरीके में एक महत्वपूर्ण बदलाव है। इस नए कानून में यह अनिवार्य किया गया है कि विवाह पंजीकरण का प्रबंधन काज़ियों के बजाय सरकारी अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। यह विधेयक बाल विवाह के पंजीकरण को भी अवैध बनाता है, जो नाबालिगों की सुरक्षा के व्यापक प्रयासों के साथ संरेखित है और यह सुनिश्चित करता है कि सभी विवाह कानूनी मानकों का पालन करें।
इसके अलावा, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने आगे की विधायी कार्रवाई की योजना की घोषणा की, जिसमें "लव जिहाद" को अपराध घोषित करने के लिए एक नया कानून शामिल है, जिसमें दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास की सज़ा का प्रावधान है। सरकार अंतर-धार्मिक भूमि हस्तांतरण को रोकने के लिए एक विधेयक पर भी विचार कर रही है।
प्रस्तावित बदलाव असम विधानसभा के अगले मानसून सत्र में पेश किए जाएंगे। नया विधेयक मौजूदा असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम और नियम 1935 की जगह लेगा, जिसे इस साल की शुरुआत में असम निरसन विधेयक 2024 के ज़रिए निरस्त कर दिया गया था।
नया कानून असम में समान नागरिक संहिता की दिशा में व्यापक कदम का हिस्सा है। मुख्यमंत्री सरमा के अनुसार, यह विधेयक यह सुनिश्चित करेगा कि 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों की कोई भी शादी पंजीकृत न हो और सभी पंजीकरण काज़ियों के बजाय उप-रजिस्ट्रार द्वारा किए जाएँगे। असम सरकार ने लोकसभा चुनाव के बाद समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पर कानून लाने की योजना का भी संकेत दिया था और अब उसका लक्ष्य 2026 तक राज्य से बाल विवाह को समाप्त करना है।
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