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देशभर में फायर सेफ्टी के एक समान नियम बनाने की मांग, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई जनहित याचिका

फायर सेफ्टी

लखनऊ: लखनऊ के अलीगंज स्थित कोचिंग सेंटर में आग लगने की घटना के बाद देशभर में फायर सेफ्टी को लेकर चिंता बढ़ गई है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दाखिल की गई है। इसमें मांग की गई है कि स्कूल, अस्पताल, कोचिंग सेंटर, होटल और अन्य सार्वजनिक इमारतों के लिए पूरे देश में एक समान फायर सेफ्टी नियम बनाए जाएं और उनका सख्ती से पालन कराया जाए।


यह याचिका वकील नरेंद्र कुमार गोस्वामी ने दाखिल की है। उनका कहना है कि अलग-अलग राज्यों में फायर सेफ्टी के नियम अलग हैं, जिससे सुरक्षा व्यवस्था कमजोर हो जाती है। कई जगह नियम तो बने हैं, लेकिन उनका सही तरीके से पालन नहीं होता। याचिका में मांग की गई है कि सभी सार्वजनिक भवनों का नियमित निरीक्षण हो, आपात स्थिति में लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की स्पष्ट व्यवस्था हो और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही अधिकारियों और भवन मालिकों की जिम्मेदारी भी तय की जाए।


याचिका में उपहार सिनेमा, सूरत कोचिंग सेंटर, राजकोट गेम जोन, दिल्ली गेस्ट हाउस और लखनऊ कोचिंग सेंटर जैसी बड़ी आग की घटनाओं का भी जिक्र किया गया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि लोगों की सुरक्षा के लिए पूरे देश में एक मजबूत और समान फायर सेफ्टी व्यवस्था लागू करना जरूरी है।

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