Mumbai BMW Hit-and-Run Case: मुंबई बीएमडब्ल्यू हिट-एंड-रन केस में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर सुनवाई से किया इनकार, कहा - इन्हें सबक सिखाने की जरूरत है
Mumbai BMW Hit-and-Run Case: नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 2024 के मुंबई बीएमडब्ल्यू हिट-एंड-रन मामले में आरोपी मिहिर शाह की जमानत याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। आरोपी मिहिर शाह एक राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़े परिवार से है और शिवसेना के पूर्व नेता का बेटा बताया जा रहा है। शीर्ष अदालत ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि ऐसे मामलों में सख्ती जरूरी है।
Mumbai BMW Hit-and-Run Case: जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ए.जी. मसीह की पीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि आरोपी एक संपन्न परिवार से आता है और कथित तौर पर दुर्घटना के बाद फरार हो गया। अदालत ने कहा कि “इन्हें सबक सिखाने की जरूरत है” और जमानत पर विचार करने से इनकार कर दिया। पीठ ने यह भी कहा कि आरोपी ने मर्सिडीज खड़ी कर बीएमडब्ल्यू निकाली, टक्कर मारी और मौके से भाग गया, ऐसे में उसे कुछ समय न्यायिक हिरासत में रहने देना जरूरी है।
Mumbai BMW Hit-and-Run Case: मिहिर शाह की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता रेबेका जॉन ने दलील दी कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने प्रमुख गवाहों के बयान दर्ज होने के बाद जमानत के लिए पुनः आवेदन करने की अनुमति दी थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख को देखते हुए उन्होंने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी, जिसे स्वीकार कर लिया गया।
Mumbai BMW Hit-and-Run Case: गौरतलब है कि 24 वर्षीय मिहिर शाह को 9 जुलाई 2024 को गिरफ्तार किया गया था। उस पर आरोप है कि उसने मुंबई के वर्ली इलाके में तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू से एक स्कूटर को टक्कर मार दी, जिससे 45 वर्षीय कावेरी नखवा की मौत हो गई, जबकि उनके पति प्रदीप नखवा गंभीर रूप से घायल हो गए। आरोप है कि हादसे के बाद महिला कार के बोनट पर फंसी रही और आरोपी करीब डेढ़ किलोमीटर तक उसे घसीटते हुए ले गया। बॉम्बे हाईकोर्ट पहले ही यह कहते हुए जमानत से इनकार कर चुका है कि आरोपी अत्यधिक नशे में था और उसका व्यवहार जमानत के योग्य नहीं है। मामले में जांच जारी है और आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में है।

