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Raipur City News: NH-130 के लिए जमीन अधिग्रहण आदेश से आरंग तहसील में रजिस्ट्री पर संकट, जीरो पॉइंट से 4 किलोमीटर दूर जमीनों की रजिस्ट्री भी रूकी, 100 मीटर दायरे की रजिस्ट्री पर लगाई है रोक, रजिस्ट्रार नहीं मान रहे कलेक्टर का आदेश

रायपुर के आरंग तहसील में NH-130 के लिए जमीन अधिग्रहण आदेश के कारण रुकी रजिस्ट्री कार्यालय की प्रक्रिया

Raipur City News: रायपुर। रायपुर से सारंगढ़ तक नेशनल हाइवे 130 के निर्माण और फोरलेन कार्य के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। केंद्र सरकार के निर्देश पर राज्य सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए आवश्यक कदम उठाने

Raipur City News: रायपुर। रायपुर से सारंगढ़ तक नेशनल हाइवे 130 के निर्माण और फोरलेन कार्य के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। केंद्र सरकार के निर्देश पर राज्य सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए आवश्यक कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। लेकिन, जिला प्रशासन द्वारा जारी एक आदेश ने स्थानीय किसानों और रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। जमीनों की रजिस्ट्री रुकने से न केवल किसान और डेवलपर्स प्रभावित हो रहे हैं, बल्कि शासन को भी राजस्व का नुकसान हो रहा है।


Raipur City News: जीरो पॉइंट से 4 किलोमीटर दूर जमीनों की रजिस्ट्री भी रूकी


रायपुर कलेक्टर ने नेशनल हाइवे 130 के आसपास 100 मीटर के दायरे में आने वाली जमीनों की खरीद-बिक्री, डायवर्सन और बंटवारे पर अस्थायी रोक लगा दी है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह प्रतिबंध रायपुर से बलौदाबाजार के बीच जीरो पॉइंट से 100 मीटर के दायरे में लगी जमीनों पर लागू है। लेकिन, तहसीलदार और रजिस्ट्रार जीरो पॉइंट से 4 किलोमीटर दूर पटवारी हलका के गांवों की जमीनों की रजिस्ट्री भी रोक रहे हैं। रजिस्ट्रार अपनी मनमानी कर जिला प्रशासन के आदेश को भी नहीं मान रहे हैं। इससे आरंग तहसील सहित अन्य प्रभावित क्षेत्रों में रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी तरह बंद है। इससे न केवल स्थानीय निवासी परेशान हैं, बल्कि छत्तीसगढ़ रेरा में पहले से स्वीकृत आवासीय परियोजनाओं की रजिस्ट्री प्रक्रिया भी रुक गई है।


Raipur City News: रियल एस्टेट सेक्टर पर असर


स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस आदेश ने उनकी आजीविका पर असर डाला है, क्योंकि वे अपनी जमीनों की रजिस्ट्री नहीं कर पा रहे हैं। स्थानीय लोग और किसानों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि तहसील और ​रजिस्ट्रार को स्पष्ट आदेश जारी करें, जिसमें प्रभावित खसरा नंबरों का उल्लेख हो। साथ ही, रेरा द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं को इस प्रतिबंध से छूट देने की मांग भी उठ रही है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि, हमारी जमीनें रेरा द्वारा पहले से स्वीकृत प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं, लेकिन अस्पष्ट आदेश के कारण रजिस्ट्री नहीं हो पा रही। वहीं डेवलपर्स का कहना है कि इससे प्रोजेक्ट्स में देरी हो रही है और निवेशकों का भरोसा भी कम हो रहा है।


Raipur City News: इन इलाकों में जमीन की खरीदी-बिक्री बैन


जमीन अधिग्रहण होने से पहले रायपुर कलेक्टर ने आसपास के संबंधित इलाकों में जीरो पॉइंट से 100 मीटर के दायरे में लगी जमीनों की खरीदी-बिक्री बैन कर दी है। नए आदेश तक धरसींवा तहसील के निमोरा-1, घनेली-1, रांवाभाठा, सिलतरा, गिरौद, टेकारी, परसुलीडीह बड़ौदा, दोंदेखुर्द, दोंदेकला, मटिया, जरौदा निलजा, सारागांव, रायपुर तहसील में आमासिवनी, मंदिरहसौद तहसील में सेमरिया-2, नरदहा, खरोरा तहसील में बरौंदा, कुर्रा, बंगोली, मुर्रा, नारघा, माठ, खरोरा, बुडेरा, केवराडीह केसला सिर्री, कनकी, पाड़ाभाठ, खपरीडीह खुर्द, आरंग तहसील में भैंसा, भठिया, खोरसी और खैरा गांव में जमीन की खरीदी-बिक्री प्रतिबंधित कर दी गई है।


देखें आदेश:-




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