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MP News: भोपाल में बिना हेलमेट पेट्रोल देने पर सख्त कार्रवाई, खाद्य विभाग की टीमें सक्रिय

भोपाल में नो हेलमेट नो पेट्रोल नियम के तहत पेट्रोल पंप पर CCTV जांच करती खाद्य विभाग की टीम।

MP News: भोपाल: भोपाल में सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1 अगस्त 2025 से लागू "नो हेलमेट, नो पेट्रोल" आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। भोपाल कलेक्टर के निर्देश पर खाद्य विभाग अब पेट्रोल पंपों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग की जांच करेगा। कई पेट्रोल पंपों पर बैनर लगे होने के बावजूद बिना हेलमेट वालों को पेट्रोल दिया जा रहा है, जो नियमों का उल्लंघन है।


MP News: खाद्य विभाग ने विशेष टीमें गठित की हैं, जो आकस्मिक निरीक्षण करेंगी। आदेश का पालन न करने वाले पंप संचालकों पर सख्त कार्रवाई होगी, जिसमें जुर्माना, लाइसेंस रद्द करना या प्रकरण दर्ज करना शामिल है। यह आदेश 29 सितंबर 2025 तक प्रभावी रहेगा। प्रशासन का लक्ष्य सड़क हादसों में कमी लाना और हेलमेट पहनने की आदत को बढ़ावा देना है। पेट्रोल पंप डीलर्स से भी सहयोग की अपील की गई है।

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