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UP News : सीएम योगी का निर्देश : होली से पहले कर्मचारियों का वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के आदेश जारी
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UP News : सीएम योगी का निर्देश : होली से पहले कर्मचारियों का वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के आदेश जारी
UP News : लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सभी कर्मचारियों का वेतन होली से पहले जारी किया जाए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि आउटसोर्सिंग कर्मियों, संविदा कर्मचारियों और सफाई कर्मचारियों सहित सभी कर्मियों के वेतन का भुगतान समय पर किया जाए। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही 3 मार्च को भी होली का अवकाश घोषित किया गया है। सरकारी आदेश के अनुसार 28 फरवरी शनिवार को कार्य दिवस घोषित किया गया है, जबकि 2 मार्च, 3 मार्च और 4 मार्च को होली के अवकाश रहेंगे। सरकार ने यह व्यवस्था त्योहार के दौरान कर्मचारियों को किसी प्रकार की परेशानी से बचाने के लिए की है।
UP News : 10 मार्च तक संपत्ति विवरण देने पर मिलेगा वेतन
राज्य सरकार ने चल-अचल संपत्ति का विवरण जमा नहीं करने वाले कर्मचारियों के लिए नई व्यवस्था लागू की है। जो कर्मचारी 10 मार्च 2026 तक अपना संपत्ति विवरण जमा कर देंगे, उन्हें जनवरी माह का वेतन जारी कर दिया जाएगा। हालांकि 31 जनवरी 2026 तक संपत्ति का विवरण जमा नहीं करने वाले 47,816 कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। मुख्य सचिव एसपी गोयल द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार, 24 नवंबर 2025 के आदेश के तहत कर्मचारियों को 31 जनवरी 2026 तक संपत्ति का विवरण अपलोड करना था। पहले 6 जनवरी 2026 को यह स्पष्ट किया गया था कि जो कर्मचारी विवरण अपलोड नहीं करेंगे, उन्हें जनवरी का वेतन नहीं दिया जाएगा। 31 जनवरी तक 47,816 कर्मचारियों ने विवरण जमा नहीं किया था।
UP News : शर्तों के साथ दिया गया अंतिम मौका
सरकार ने कर्मचारियों को 26 फरवरी से 10 मार्च 2026 तक एक बार फिर संपत्ति विवरण जमा करने का अवसर दिया है, लेकिन इसके साथ कुछ प्रतिबंध भी लागू किए गए हैं। जो कर्मचारी समय पर विवरण जमा नहीं करेंगे, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा वर्तमान चयन वर्ष में पदोन्नति पर विचार नहीं किया जाएगा। पात्र होने के बावजूद इस वर्ष एसीपी (Assured Career Progression) का लाभ भी नहीं मिलेगा। साथ ही विदेश यात्रा और प्रतिनियुक्ति के लिए विजिलेंस क्लीयरेंस भी जारी नहीं की जाएगी।
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