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MP News: ग्वालियर-चंबल में 20 करोड़ का बीमा घोटाला, EOW ने फर्जी मृत्यु प्रमाणपत्रों के जरिए धोखाधड़ी का किया पर्दाफाश

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MP News: भोपाल: ग्वालियर-चंबल संभाग में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) के तहत 20 करोड़ रुपये से अधिक के घोटाले का खुलासा हुआ है। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) ने एक संगठित गिरोह का भंडाफोड़ किया, जो फर्जी मृत्यु प्रमाणपत्रों का उपयोग कर जीवित और मृत व्यक्तियों के नाम पर बीमा राशि हड़प रहा था। EOW ने 14 से अधिक आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, और जांच में और बड़े खुलासे की संभावना है।


घोटाले का खुलासा और जांच

EOW को गुप्त सूचना मिली थी कि ग्वालियर और चंबल संभाग में एक संगठित गिरोह PMJJBY के तहत धोखाधड़ी कर रहा है। जांच में पाया गया कि मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से 325 और SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से 679, कुल 1004 फर्जी क्लेम के जरिए करीब 20 करोड़ रुपये की राशि हड़पी गई। EOW ने आठ बीमा कंपनियों न्यू इंडिया इंश्योरेंस, स्टार यूनियन डाईची लाइफ, भारतीय एक्सा लाइफ, ICICI प्रुडेंशियल, मैक्स लाइफ, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, SBI लाइफ, और LIC इंडिया से जनवरी 2020 से दिसंबर 2024 तक के उन सभी क्लेम की जानकारी मांगी है, जिनमें 2 लाख रुपये का भुगतान नॉमिनी के खातों में किया गया था। अन्य बीमा कंपनियों से रिकॉर्ड प्राप्त करने की प्रक्रिया जारी है, जिससे घोटाले की राशि और बढ़ने की संभावना है।


धोखाधड़ी का तरीका

EOW ने बताया कि इस घोटाले में बीमा एजेंट, पंचायत सचिव, और अन्य लोग शामिल थे। गिरोह का कार्यप्रणाली निम्नलिखित थी:

मृत व्यक्तियों की पहचान: आरोपियों ने पंचायत सचिवों के साथ मिलकर उन व्यक्तियों की जानकारी जुटाई, जिनकी मृत्यु हो चुकी थी।

फर्जी दस्तावेज: मृतक को जीवित दिखाकर उनके नाम पर बैंक खाते खोले गए।

फर्जी मृत्यु प्रमाणपत्र: इसके बाद फर्जी मृत्यु प्रमाणपत्र बनाकर बीमा क्लेम दाखिल किए गए।

राशि हड़पना: क्लेम स्वीकृत होने पर 2 लाख रुपये की बीमा राशि नॉमिनी के खाते में हस्तांतरित की गई, जिसे गिरोह के सदस्यों ने हड़प लिया।

इस तरह की धोखाधड़ी से सरकारी योजना का दुरुपयोग कर शासन को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचाया गया।


प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना

PMJJBY भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी सामाजिक सुरक्षा योजना है, जो गरीब और निम्न आय वर्ग के लोगों को किफायती बीमा प्रदान करती है। मात्र 436 रुपये वार्षिक प्रीमियम पर 18 से 50 वर्ष की आयु के व्यक्ति को प्राकृतिक या आकस्मिक मृत्यु पर 2 लाख रुपये का बीमा कवर मिलता है। यह राशि मृतक के नॉमिनी को हस्तांतरित की जाती है। योजना में आवेदन बैंक या ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है।


EOW की कार्रवाई

EOW ने सोशल मीडिया पर एक प्रेस नोट जारी कर कहा, “आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, मध्यप्रदेश ने ग्वालियर एवं चंबल संभाग में PMJJBY के तहत फर्जी मृत्यु प्रमाणपत्रों का उपयोग कर करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। अपराध दर्ज कर जांच शुरू की गई है।” एजेंसी ने जनता से अपील की है कि वे ऐसी योजनाओं में किसी भी अनधिकृत व्यक्ति या एजेंट पर भरोसा न करें और केवल आधिकारिक चैनलों के माध्यम से आवेदन करें।


आगे की जांच

EOW ने बताया कि ग्वालियर, चंबल, और अन्य जिलों में इस रैकेट की गहराई से जांच की जा रही है। शेष बीमा कंपनियों से प्राप्त रिकॉर्ड के आधार पर घोटाले की राशि और आरोपियों की संख्या बढ़ सकती है। यह भी संदेह है कि गिरोह ने अन्य राज्यों में भी इसी तरह की धोखाधड़ी को अंजाम दिया हो, जिसकी जांच के लिए संबंधित एजेंसियों से समन्वय किया जा रहा है।

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