उत्तर प्रदेश में पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति से जुड़ी जमीन-जायदाद की होगी नीलामी, जानें क्या होती है शत्रु संपत्ति
- VP B
- 01 Sep, 2024
उत्तर प्रदेश के कोटाना गांव में स्थित एक संपत्ति, जो पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के रिश्तेदारों से जुड़ी है, को शत्रु संपत्ति के रूप में दर्ज किया गया है।
नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के कोटाना गांव की एक संपत्ति और पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ़ के बीच एक हैरान करने वाला कनेक्शन सामने आया है। मुशर्रफ से जुड़ी इस संपत्ति की नीलामी प्रक्रिया शुरू हो गई है और 5 सितंबर, 2024 तक जारी रहेगी। मुशर्रफ के रिश्तेदारों के नाम पर शत्रु संपत्ति के रूप में दर्ज इस जमीन की नीलामी उत्तर प्रदेश सरकार करेगी।
कोताना में लगभग दो हेक्टेयर भूमि का स्वामित्व नूर के पास था, जो 1965 में पाकिस्तान चला गया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार के आदेशों के बाद, शत्रु संपत्ति के दिशानिर्देशों के अनुसार इस संपत्ति की नीलामी करने का निर्णय लिया। नीलामी को 5 सितंबर तक अंतिम रूप दिया जाएगा और संपत्ति नए मालिक को हस्तांतरित कर दी जाएगी।
एडीएम अधिकारियों के मुताबिक कोताना में शत्रु संपत्ति के आठ भूखंड हैं, जिनकी कुल संख्या दो हेक्टेयर है। इस जमीन को 2010 में शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया गया था और यह नूर के नाम पर पंजीकृत है, जो कोताना का निवासी था और 1965 में पाकिस्तान चला गया था। राजस्व रिकॉर्ड में मुशर्रफ के नाम पर कोई जमीन दर्ज नहीं है।
स्थानीय ग्रामीणों का दावा है कि नूर, जो मुशर्रफ का भी रिश्तेदार था, 1965 में पाकिस्तान जाने से पहले पाकिस्तान के निर्माण के बाद 18 साल तक कोटाना में रहा था। ग्रामीणों ने उल्लेख किया है कि विभाजन के दौरान पाकिस्तान जाने से पहले मुशर्रफ का परिवार कोटाना में रहता था। कोटाना में एक हवेली और खेत सहित संपत्ति को पीछे छोड़ दिया गया और शत्रु संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया।
कोटाना में संपत्ति, जिसमें मुशर्रफ की पारिवारिक हवेली और कृषि भूमि शामिल है, बेच दी गई, जिससे मुशर्रफ के भाई, डॉ. जावेद मुशर्रफ और परिवार के अन्य सदस्यों के नाम पर केवल 13 बीघे कृषि भूमि बची। कोटाना की हवेली अब मुशर्रफ के चचेरे भाई हुमायूं के अधीन पंजीकृत है। करीब पंद्रह साल पहले बची हुई जमीन को भी शत्रु संपत्ति की श्रेणी में डाल दिया गया था। कोटाना में इस संपत्ति की नीलामी प्रक्रिया शुरू हो गई है, और प्रशासनिक प्रक्रिया 5 सितंबर, 2024 तक पूरी हो जाएगी। परवेज़ मुशर्रफ का 5 फरवरी, 2023 को निधन हो गया।
क्या होती है शत्रु संपत्ति ?
शत्रु संपत्ति वह संपत्ति है, जो उन लोगों की है जिन्होंने देश के विभाजन के दौरान, या 1962, 1965, और 1971 के युद्धों के बाद चीन या पाकिस्तान में बसने का फैसला किया और वहां की नागरिकता ले ली। भारत के रक्षा अधिनियम, 1962 के तहत, सरकार ऐसी संपत्ति को ज़ब्त कर सकती है और इसके लिए एक अभिरक्षक या संरक्षक (कस्टोडियन) नियुक्त कर सकती है। इस प्रकार, भारत छोड़कर जाने वाले इन व्यक्तियों की भारत में स्थित संपत्ति को 'शत्रु संपत्ति' कहा जाता है।

