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Anil Ambani : मुंबई में सबसे महंगे घरों में शामिल 'अबोड' पर ED का कब्जा, मनी लॉन्ड्रिंग केस में अनिल अंबानी को झटका

Anil Ambani

Anil Ambani : मुंबई। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (PMLA) के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए उद्योगपति अनिल अंबानी की मुंबई स्थित लग्जरी संपत्ति 'अबोड' को जब्त कर लिया है। यह घर मुंबई के सबसे महंगे घरों में गिना जाता है और इसकी अनुमानित कीमत करीब 3,716 करोड़ रुपये बताई जा रही है। ईडी की इस कार्रवाई को अनिल अंबानी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।


Anil Ambani : मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चल रही जांच

ईडी के अनुसार, अनिल अंबानी और उनकी समूह कंपनियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जांच चल रही है। अब तक उनके और उनकी कंपनियों की कुल संपत्ति पर लगभग 15,000 करोड़ रुपये से अधिक की अटैचमेंट कार्रवाई की जा चुकी है। यह कार्रवाई वित्तीय अनियमितताओं और लेन-देन में गड़बड़ी के आरोपों के आधार पर की गई है।


Anil Ambani : बॉम्बे हाईकोर्ट का अहम फैसला

23 फरवरी को बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनिल अंबानी को बड़ा झटका देते हुए एकल न्यायाधीश के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें उनके और रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के बैंक खातों को कथित धोखाधड़ी के वर्गीकरण से रोक दिया गया था। मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम ए. अंखड की खंडपीठ ने बैंक ऑफ बड़ौदा, आईडीबीआई बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक और ऑडिटर बीडीओ इंडिया एलएलपी की याचिका पर यह फैसला सुनाया।


Anil Ambani : अदालत की टिप्पणी


कोर्ट ने कहा कि 24 दिसंबर 2025 का अंतरिम आदेश कानूनी रूप से कमजोर और प्रक्रिया में खामी वाला था। अदालत ने कहा कि ऐसे गैर-कानूनी आदेश को जारी रखने की अनुमति देना भी गलत होगा। इसलिए अनिल अंबानी की तरफ से इस आदेश पर रोक लगाने की मांग को भी खारिज कर दिया गया।


Anil Ambani : पहले मिला था राहत का आदेश

दिसंबर 2025 में न्यायमूर्ति मिलिंद एन. जाधव की एकल पीठ ने अनिल अंबानी को अस्थायी राहत दी थी। उस समय तीन बैंकों की कार्रवाई पर रोक लगा दी गई थी और उन्हें धोखाधड़ी नोटिस जारी करने से रोका गया था। बाद में इस मामले में अपील दायर करनी पड़ी।


Anil Ambani : आरबीआई नियमों का उल्लेख

भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार, वाणिज्यिक बैंक और वित्तीय संस्थान किसी खाते को संदिग्ध या धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। इसी कानूनी प्रावधान के तहत बैंकिंग संस्थानों की कार्रवाई की जाती है।

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