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Jacqueline - Sukesh: पटियाला हाउस कोर्ट का बड़ा फैसला, 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलीन फर्नांडीज और सुकेश चंद्रशेखर पर आरोप तय करने का आदेश

Jacqueline - Sukesh

सुकेश - जैकलीन मनी लॉन्ड्रिंग मामला

Jacqueline - Sukesh: नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 200 करोड़ रुपये के कथित मनी लॉन्ड्रिंग और वसूली मामले में महाठग सुकेश चंद्रशेखर, बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज समेत 17 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रशांत शर्मा ने कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य आरोपियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया गंभीर संदेह उत्पन्न करते हैं और उन पर मुकदमा चलाने के पर्याप्त आधार मौजूद हैं।


जेल से चलाता था ठगी का नेटवर्क

जांच एजेंसियों के अनुसार, सुकेश चंद्रशेखर ने जेल में रहते हुए एक संगठित आपराधिक नेटवर्क संचालित किया। उस पर प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्रालय और अन्य सरकारी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों का रूप धारण कर लोगों से ठगी करने का आरोप है। वर्ष 2017 में दिल्ली पुलिस और 2021 में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उसे गिरफ्तार किया था।


करोड़ों रुपये की उगाही का आरोप

अभियोजन पक्ष का दावा है कि फर्जी पहचान, एन्क्रिप्टेड ऐप और धोखाधड़ी के जरिए शिकायतकर्ता अदिति सिंह और उनके परिवार से 200 करोड़ रुपये से अधिक की रकम वसूली गई। आरोप है कि इस धन को छिपाने, ट्रांसफर करने और वैध संपत्ति के रूप में दिखाने के लिए कई स्तरों पर लेन-देन किए गए।


लग्जरी संपत्तियों और महंगे उपहारों में हुआ इस्तेमाल

जांच में सामने आया है कि कथित अपराध से अर्जित धन का उपयोग लग्जरी कारों, महंगी संपत्तियों और कीमती उपहारों की खरीद में किया गया। मामले में लीना मारिया पॉल, पिंकी ईरानी सहित कई अन्य आरोपी भी शामिल हैं।


3 जून को होगी अगली सुनवाई

अदालत ने मामले को आरोपों पर औपचारिक हस्ताक्षर और आगे की प्रक्रिया के लिए 3 जून को सूचीबद्ध किया है। इसके साथ ही मामला अब सुनवाई के अगले महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर गया है।

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