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भोपाल लोकायुक्त की रिमांड के बाद 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में सौरभ शर्मा और उसके साथी

मध्य प्रदेश में काली कमाई के आरोपी सौरभ शर्मा, चेतन गौर और शरद जायसवाल को न्यायालय में पेशी के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा गया

भोपाल। मध्य प्रदेश में काली कमाई का एक अध्याय लिख चुके धनकुबेर सौरभ शर्मा, उसके सहयोगी चेतन गौर और शरद जायसवाल की आज पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद उन्हें जिला न्यायालय में पेश किया गया। जहां से उन्हें 17 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस दौरान कोर्ट परिसर में लोकायुक्त के साथ ईडी और आईटी के अधिकारी भी मौजूद रहे।


हालांकि ईडी ने सौरभ शर्मा और उसके दोनों साथियों की रिमांड चाही थी जिसको कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया। कोर्ट में पेश करने के दौरान लोकायुक्त ने दलील दी थी कि उनकी पूछताछ पूरी हो चुकी है। अब आगे की रिमांड नही चाहिए,इसके बाद न्यायिक हिरासत में भेजा जाए। लोकायुक्त के अधिकारियों ने कोर्ट को कहा था कि अगर जरूरत पड़ती है तो लोकायुक्त जेल में जाकर भी पूछताछ करेगी उसके बाद कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा है।


गौरतलब है कि बीते सप्ताह सौरभ शर्मा और उसके दोनों साथियों को कोर्ट ने रिमांड पर लोकायुक्त के सुपुर्द किया था। लोकायुक्त ने 7 दिनों तक पूछताछ की उसके बाद जब आज रिमांड पूरी हुई तो पहले हमीदिया अस्पताल में तीनों का मेडिकल करवाया गया। उसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, कोर्ट में पेश करने के बाद कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। फिलहाल लोकायुक्त पुलिस सौरभ व उसके दोनों साथियों को लेकर कोर्ट से रवाना हो चुकी है।

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