Create your Account
BJP MLA Raju Singh guilty: हर्ष फायरिंग मामले में BJP विधायक राजू कुमार सिंह दोषी करार, गिरफ्तारी के बाद सदस्यता पर संकट
BJP MLA Raju Singh guilty: नई दिल्ली: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बिहार के साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह को हर्ष फायरिंग के एक चर्चित मामले में दोषी करार दिया है। अदालत ने उन्हें गैर-इरादतन हत्या और आर्म्स एक्ट के तहत दोषी मानते हुए तुरंत हिरासत में लेने का आदेश दिया। फैसले के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
2018 की न्यू ईयर पार्टी से जुड़ा मामला
यह मामला 31 दिसंबर 2018 का है। दिल्ली के वसंत कुंज स्थित एक फार्महाउस में आयोजित न्यू ईयर पार्टी के दौरान राजू कुमार सिंह ने अपनी लाइसेंसी पिस्तौल से हवाई फायरिंग की थी। इस दौरान गोली लगने से डॉ. अर्चना गुप्ता गंभीर रूप से घायल हो गई थीं। बाद में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी।
पत्नी समेत तीन आरोपियों को राहत
अदालत ने इस मामले में विधायक की पत्नी रेनू सिंह को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। इसके अलावा राणा राजेश सिंह और रामेंद्र सिंह को भी पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने के कारण आरोपों से मुक्त कर दिया गया।
9 जून को तय होगी सजा
कोर्ट ने सजा पर सुनवाई के लिए 9 जून की तारीख निर्धारित की है। इसी दिन यह फैसला होगा कि दोषी करार दिए गए विधायक को कितनी सजा सुनाई जाएगी।
Related Posts
More News:
- 1. CG News : कच्चे मकान में मिली दो लाशें, प्रेम प्रसंग की आशंका से गांव में फैली सनसनी
- 2. CG Nikay Chunav Result: शिवनंदनपुर सहित तीन नगर पंचायतों में भाजपा की जीत, धुमका और पलारी में कांग्रेस का कब्जा
- 3. Raipur City News : बॉयज हॉस्टल की बदहाल व्यवस्था पर NSUI का हल्ला बोल, नवीनीकरण की मांग कर सौंपा ज्ञापन
- 4. Bihar: लालू परिवार की सुरक्षा में कटौती, लालू-राबड़ी की Z+ सिक्योरिटी हटी, अब तेजप्रताप को सिर्फ एक बॉडीगार्ड
Leave a Comment
Your email address will not be published. Required fields are marked *
Popular post
Live News
Latest post
You may also like
Subscribe Here
Enter your email address to subscribe to this website and receive notifications of new posts by email.

