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Rajpal Yadav Cheque Bounce Case: दिल्ली हाई कोर्ट ने राजपाल यादव को नहीं दी जमानत, अब इस दिन होगी अगली सुनवाई
Rajpal Yadav Cheque Bounce Case: नई दिल्ली: चेक बाउंस मामले में जेल में बंद अभिनेता राजपाल यादव की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में आज गुरुवार को सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने मामले की आगे की सुनवाई को सोमवार, 16 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया है। कोर्ट ने राजपाल यादव की ओर से बार-बार वादे तोड़ने और राशि न चुकाने पर कड़ी नाराजगी जताई।
Rajpal Yadav Cheque Bounce Case: बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने कहा, “हमने आपको दो दर्जन से अधिक मौके दिए, लेकिन आपने अपना वादा पूरा नहीं किया। आप जेल इसलिए गए क्योंकि आपने अदालत के आदेश का पालन नहीं किया।” कोर्ट ने यह भी कहा कि राजपाल यादव ने पहले आत्मसमर्पण नहीं किया और केवल दोबारा आदेश जारी होने पर ही सरेंडर किया। अदालत ने मामले की लंबितता पर चिंता जताते हुए कहा कि कई बार मध्यस्थता और पुनरीक्षण के दौरान भुगतान का आश्वासन दिया गया, लेकिन 3 करोड़ रुपये से अधिक की राशि अब तक नहीं चुकाई गई।
Rajpal Yadav Cheque Bounce Case: कोर्ट ने शिकायतकर्ता (मुरली प्रोजेक्ट्स) से भी जमानत याचिका पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने टिप्पणी की कि शिकायतकर्ता ने पहले सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन वहां कोई राहत नहीं मिली।
Rajpal Yadav Cheque Bounce Case: राजपाल यादव के वकील ने अंतरिम जमानत की मांग करते हुए बड़े भाई की बेटी की शादी में शामिल होने का हवाला दिया और कहा कि अभिनेता बकाया राशि जमा करने को तैयार हैं तथा उन्हें बॉलीवुड और अन्य लोगों से मदद मिल रही है। वहीं, मुरली प्रोजेक्ट्स के वकील ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि बचाव पक्ष अब भ्रम का दावा नहीं कर सकता, क्योंकि पिछली सुनवाई में भी वही वरिष्ठ वकील मौजूद थे। अगली सुनवाई 16 फरवरी को होगी, जहां कोर्ट इस मामले में अंतिम निर्णय ले सकता है।
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