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Assam: असम सरकार का बड़ा फैसला, 18 साल से अधिक उम्र वालों को आधार कार्ड जारी करने पर सख्ती
Assam: नई दिल्ली: अवैध घुसपैठ पर रोक लगाने के लिए असम सरकार ने एक अहम निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने शनिवार को कैबिनेट बैठक के बाद जानकारी दी कि अब राज्य में 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को सामान्य प्रक्रिया के तहत आधार कार्ड जारी नहीं किया जाएगा।
अवैध प्रवास रोकने की कोशिश
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस फैसले का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अवैध प्रवासी आधार कार्ड प्राप्त न कर सकें। उन्होंने बताया कि यदि किसी मामले में विशेष आवश्यकता होगी, तो संबंधित जिला उपायुक्त (DC) प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजेंगे। इसके बाद सरकार जांच कर निर्णय लेगी।
आधार कवरेज पर उठे सवाल
सीएम सरमा ने कहा कि कुछ जिलों में आधार कवरेज 100 प्रतिशत से भी अधिक हो चुका है, जो चिंता का विषय है। सरकार यह पता लगाएगी कि अतिरिक्त आधार कार्ड किन लोगों को जारी हुए हैं और उनकी पात्रता की जांच की जाएगी।
कुछ समुदायों को अस्थायी छूट
सरकार ने स्पष्ट किया है कि चाय बागान समुदाय और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के लोगों को फिलहाल आधार कार्ड जारी किए जाएंगे, क्योंकि इनमें कई लोग अभी भी इससे वंचित हैं। हालांकि यह छूट 1 अप्रैल 2027 तक ही लागू रहेगी।
नाबालिगों के लिए प्रक्रिया जारी
18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए आधार कार्ड जारी करने की प्रक्रिया पहले की तरह जारी रहेगी। सरकार का कहना है कि आने वाले समय में नियम और भी सख्त किए जा सकते हैं ताकि अवैध घुसपैठ पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके।
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