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MP News : मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव, CM डॉ. मोहन यादव ने टू-चाइल्ड पॉलिसी हटाने के दिए आदेश

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MP News : भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दो से अधिक बच्चों वाले अभ्यर्थियों पर लगी पाबंदी को हटाने के निर्देश दे दिए हैं। 2001 से लागू इस प्रावधान को समाप्त कर नया ड्राफ्ट जारी करने को कहा गया है। इस फैसले से दो से अधिक संतान वाले युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों का रास्ता साफ हो गया है।


MP News : 2001 का नियम अब समाप्त

तत्कालीन दिग्विजय सिंह सरकार के समय 26 जनवरी 2001 से लागू नियम के तहत दो से अधिक जीवित संतान वाले अभ्यर्थी सरकारी सेवा के लिए अपात्र माने जाते थे। साथ ही सरकारी कर्मचारियों के मामले में इसे आचरण नियमों के तहत कदाचार माना जाता था। हाल ही में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी संशोधित ड्राफ्ट में भी यह प्रावधान रखा गया था, जिसे मुख्यमंत्री के संज्ञान में आने के बाद तुरंत निरस्त कर दिया गया।


MP News : राजस्थान और छत्तीसगढ़ पहले हटा चुके थे पाबंदी

इससे पहले राजस्थान में वसुंधरा राजे सरकार ने वर्ष 2016 में और छत्तीसगढ़ में रमन सिंह सरकार ने 2017 में दो बच्चों की नीति को सरकारी नौकरियों से हटा दिया था। मध्य प्रदेश अब इस दिशा में तीसरा राज्य बन गया है।


MP News : राजनीतिक प्रतिक्रियाएं

मंत्री विश्वास सारंग ने इस फैसले को सकारात्मक कदम बताते हुए कहा कि व्यवस्था बदल रही है। वहीं, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले 22 लाख बेरोजगार युवाओं को नौकरी दी जाए, जो पोर्टल पर पंजीकृत हैं। उन्होंने इसे मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश बताया।


MP News : परिवार नियोजन पर नई बहस

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के इस फैसले को राजनीतिक गलियारों में संघ प्रमुख मोहन भागवत के जनसंख्या संतुलन संबंधी बयानों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि, सरकार की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की गई है।

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