Create your Account
UP: मतदाता सूची में दावा-आपत्ति के लिए समय सीमा बढ़ी, इस तारीख तक जुड़वा सकेंगे नाम
UP: लखनऊ। उत्तर प्रदेश में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, कटवाने या संशोधन के लिए समयसीमा एक महीने और बढ़ा दी गई है। अब मतदाता 6 मार्च 2026 तक दावा और आपत्ति दर्ज करवा सकेंगे। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने यह जानकारी देते हुए कहा कि बड़ी संख्या में फॉर्म-6 प्राप्त होने के कारण भारत निर्वाचन आयोग से समय विस्तार की मांग की गई थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया है।
UP: मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि अब नोटिसों का निराकरण 27 मार्च तक पूरा किया जाएगा और अंतिम मतदाता सूची 10 अप्रैल 2026 को प्रकाशित की जाएगी। बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) प्रतिदिन सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक पोलिंग स्टेशन पर उपलब्ध रहेंगे।
UP: नाम कटवाने की प्रक्रिया को और सख्त करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी व्यक्ति को नाम हटवाने के लिए अपना वोटर कार्ड प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। साथ ही उचित कारण भी बताना होगा। एक साथ बड़ी संख्या में फॉर्म-7 स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
UP: एसआईआर के दौरान 3.26 करोड़ मतदाताओं को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। इनमें मैपिंग में विसंगति या अन्य त्रुटियां शामिल हैं। अब तक 2.37 करोड़ नोटिस जनरेट हो चुके हैं, 86.27 लाख नोटिस वितरित हो चुके हैं और 30.30 लाख मामलों में सुनवाई पूरी हो चुकी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि राजनीतिक दलों की मांग और फॉर्म-6 की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह फैसला लिया गया है ताकि अधिक से अधिक मतदाता अपनी जानकारी सही करवा सकें।
Related Posts
More News:
- 1. Raipur City News: ट्रैफिक पुलिस की टोइंग गाड़ी ने स्कूल जा रहे दो मासूम को कुचला, एक की मौके पर मौत, बच्ची की हालत नाजुक
- 2. T20 WC 2026: चोट के चलते टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो सकते है हर्षित राणा! इस अनुभवी तेज गेंदबाज को किया जा सकता है स्कवाड में शामिल
- 3. CG News : सागौन तस्करी पर बड़ी कार्रवाई, दो ठिकानों से 5 लाख की लकड़ी जब्त
- 4. Mahakaal Darshan: बाबा महाकालेश्वर के दर्शन से करें अपने दिन की शुरुआत, देखे लाइव
Leave a Comment
Your email address will not be published. Required fields are marked *
Popular post
Live News
Latest post
You may also like
Subscribe Here
Enter your email address to subscribe to this website and receive notifications of new posts by email.

