Create your Account
Rahul Gandhi: राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही 4 दिसंबर तक स्थगित
Rahul Gandhi: नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को उस मामले में अंतरिम राहत देना जारी रखा है, जिसमें उन पर 2022 की ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के दौरान सेना के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप है। शीर्ष अदालत ने गुरुवार को ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्यवाही पर लगी रोक को बढ़ाते हुए नई तारीख 4 दिसंबर तय की है। जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की दो सदस्यीय पीठ ने यह आदेश एक स्थगन पत्र के आधार पर दिया।
Rahul Gandhi: यह मामला राहुल गांधी की उस याचिका से संबंधित है, जिसमें उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 29 मई के आदेश को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने लखनऊ की ट्रायल कोर्ट द्वारा जारी समन को रद्द करने की राहुल की मांग ठुकरा दी थी। अगस्त में भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले में ट्रायल कोर्ट की प्रक्रिया पर रोक लगाई थी और उत्तर प्रदेश सरकार व शिकायतकर्ता से जवाब मांगा था। उसी दौरान अदालत ने राहुल गांधी के चीन-भारत सीमा विवाद से जुड़े बयान पर कड़ी टिप्पणी की थी।
Rahul Gandhi: राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील देते हुए कहा कि विपक्ष के नेता के सवाल उठाने को अपराध नहीं माना जा सकता और कानून के अनुसार ट्रायल कोर्ट को शिकायत स्वीकार करने से पहले आरोपी की बात सुननी चाहिए थी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 4 दिसंबर को होगी।
Related Posts
More News:
- 1. CG News : नक्सलियों के ‘गढ़’ गोगुंडा पहाड़ पर सुरक्षाबलों का कब्जा, टॉप कमांडर रमन्ना का 20 फीट ऊंचा स्मारक ध्वस्त
- 2. CG News : रेलवे निर्माण प्रोजेक्ट में घोटाला, कर्मचारी ने कबाड़ी से मिलकर 2 करोड़ का लोहा बेच डाला, दोनों गिरफ्तार
- 3. Parliament Budget Session Live: प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के दौरान विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा से वॉकआउट किया
- 4. CG News : अबूझमाड़ के जंगल में नक्सलियों का बड़ा डंप मिला, प्रेशर कुकर IED मौके पर नष्ट
Leave a Comment
Your email address will not be published. Required fields are marked *
Popular post
Live News
Latest post
You may also like
Subscribe Here
Enter your email address to subscribe to this website and receive notifications of new posts by email.

