Breaking News
:

Breaking: 'मच्‍छर' की हत्‍या पर आरोपी आजीवन कारावास की सजा, 7 साल बाद आया कोर्ट का फैसला, जानें क्या हुआ था उस रात मच्‍छर के साथ

mp news: मध्यप्रदेश के रतलाम जिला कोर्ट ने 7 साल पहले एक ऑटो चालक की हत्‍या के मामले में अहम फैसला सुनाया है। आरोपी को आजीवन कारावास के साथ 10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला आरोपी के नाम को लेकर चर्चा

mp news: मध्यप्रदेश के रतलाम जिला कोर्ट ने 7 साल पहले एक ऑटो चालक की हत्‍या के मामले में अहम फैसला सुनाया है। आरोपी को आजीवन कारावास के साथ 10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला आरोपी के नाम को लेकर चर्चा

रतलाम। mp news: मध्यप्रदेश के रतलाम जिला कोर्ट ने 7 साल पहले एक ऑटो चालक की हत्‍या के मामले में अहम फैसला सुनाया है। आरोपी को आजीवन कारावास के साथ 10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला आरोपी के नाम को लेकर चर्चा में है।


mp news: क्या हुआ था मच्छर के साथ


करीब 7 साल पहले रतलाम शहर में एक ऑटो की स्‍टेयरिंग पर ऑटो चालक मृत अवस्‍था में मिला था। जिसकी पहचान फारूख हुसैन उर्फ 'मच्‍छर' पिता अब्‍दुल वहीद मंसूरी के रूप में हुई थी। जांच में मामला हत्‍या का निकाला। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरु की। आरोपियों ढूंढ निकाला।


mp news: जांच में सामने आया कि ऑटो से कट लगने को लेकर आरोपी अक्षय सेन और सचिन बंजारा से मृतक का विवाद हुआ था। इसी दौरान दोनों ने चाकू मारकर हत्या कर दी और फरार हो गए। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त बाइक जब्त कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया।


mp news: अदालत ने आरोपी अक्षय सेन को आजीवन कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा दी। वहीं, दूसरे आरोपी सचिन बंजारा को दोषमुक्त कर दिया। घटना स्थल से मिली मिट्टी और चाबी के छल्ले की डीएनए प्रोफाइल भी चाकू और मृतक के कपड़ों से मेल खाई। इसी आधार पर कोर्ट ने अक्षय सेन को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।

Popular post

Live News

Latest post

You may also like

Subscribe Here

Enter your email address to subscribe to this website and receive notifications of new posts by email.

Join Us