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Supreme Court: बिहार में ढहते पुलों का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सभी पुलों के स्ट्रक्चरल ऑडिट की मांग, 15 दिन में गिरे 9 पुल

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कई नेटिज़न्स ने सुझाव दिया था कि बिहार में लगातार पुल ढहने की घटनाओं को देखते हुए इस तरह का ऑडिट समय की मांग है। याचिका में कमज़ोर संरचनाओं को गिराने और उनकी मरम्मत करने की मांग की गई है

Supreme Court: नई दिल्ली: बीते दो हफ़्तों में नौ पुलों ढह गए है. पुल ढहने की रिपोर्ट के बाद बिहार में सभी पुलों के संरचनात्मक ऑडिट की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में बिहार सरकार से राज्य में सभी मौजूदा और निर्माणाधीन पुलों का उच्च स्तरीय संरचनात्मक ऑडिट कराने का आग्रह किया गया है।

Supreme Court: कई नेटिज़न्स ने सुझाव दिया था कि बिहार में लगातार पुल ढहने की घटनाओं को देखते हुए इस तरह का ऑडिट समय की मांग है। याचिका में कमज़ोर संरचनाओं को गिराने और उनकी मरम्मत करने की मांग की गई है साथ ही वास्तविक समय पर निगरानी और निगरानी के लिए एक स्थायी विशेषज्ञ निकाय की मांग की गई है।

Supreme Court: याचिकाकर्ता ब्रजेश सिंह नामक एक वकील हैं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट से बिहार सरकार को ऑडिट का आदेश देने के लिए निर्देश जारी करने का आग्रह किया।याचिकाकर्ता ने बताया कि दो वर्षों के भीतर तीन प्रमुख निर्माणाधीन पुलों के साथ-साथ  कई अन्य बड़े, मध्यम और छोटे पुल ढह गए हैं। 

Supreme Court: याचिकाकर्ता ने कहा, "यह गंभीर चिंता का विषय है कि बिहार जैसे राज्य में, जो देश का सबसे अधिक बाढ़-प्रवण राज्य है, राज्य में कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र 68,800 वर्ग किमी है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 73.06 प्रतिशत है। इसलिए बिहार में पुल गिरने की ऐसी नियमित घटनाएं अधिक विनाशकारी हैं, क्योंकि बड़े पैमाने पर लोगों की जान दांव पर लगी है। इसलिए लोगों की जान बचाने के लिए माननीय न्यायालय के तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता है, क्योंकि इसके निर्माण से पहले निर्माणाधीन पुल नियमित रूप से गिर रहे थे।"

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