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MP NEWS : BJP MLA कंचन तनवे पर नाराज हुआ मप्र हाईकोर्ट,लगाया 50 हजार रुपए का जुर्माना

MP NEWS : भोपाल। मध्य प्रदेश में बीते साल संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सीट पर खंडवा से निर्वाचित हुई विधायक कंचन तनवे पर एमपी हाई कोर्ट ने नाराज होकर 50 हजार का जुर्माना लगाया है।

MP NEWS : भोपाल। मध्य प्रदेश में बीते साल संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सीट पर खंडवा से निर्वाचित हुई विधायक कंचन तनवे पर एमपी हाई कोर्ट ने नाराज होकर 50 हजार का जुर्माना लगाया है। हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति जीएस अहलूवालिया की एकलपीठ ने जुर्माना राशि एक सप्ताह के भीतर हाई कोर्ट रजिस्ट्री में जमा करने के निर्देश दिए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी रही कुंदल मालवीय ने याचिका दायर की थी के भाजपा विधायक तनवे ने जाति प्रमाण पत्र में गलत जानकारी का हवाला दिया है।

MP NEWS : जिससे उनके निर्वाचन को निरस्त कर नए सिरे से चुनाव कराए जाने चाहिए। याचिका को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई होना थी। सुनवाई के दौरान विधायक तनवे को हाजिर होना था, लेकिन वे हाजिर नहीं हुईं. लिहाजा, हाई कोर्ट ने सख्ती बरतते हुए जुर्माना लगाया हैं। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में साफ किया कि भाजपा विधायक तनवे पर दो आधारों पर जुर्माना किया गया है। पहला यह कि उन्होंने कोर्ट की सुनवाई को लंबित रखने टालमटोली का रवैया अपनाया और दूसरा विधायक ने कोर्ट को गुमराह किया। पूरे मामले में जबलपुर हाई कोर्ट ने विधायक की कार्य प्रणाली से नाराज होकर 50 हज़ार रुपए का जुर्माना लगाया है।

MP NEWS : कोर्ट ने कहा की "सबसे गंभीर बात ये कि बीजेपी विधायक ने कोर्ट को गुमराह करते हुए समय पर नोटिस न मिलने की गलतबयानी की हैं। यही नहीं कोर्ट पर एकपक्षीय आदेश पारित करने का मिथ्या दोषारोपण तक कर दिया। उनका कुतर्क यह रहा कि 23 अप्रैल, 2024 को हाई कोर्ट द्वारा जारी नोटिस उन्हें 8 मई को प्राप्त हुआ,जबकि इससे पूर्व ही 6 मई को हाई कोर्ट ने 13 मई को हाजिर होने का एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया। वास्तविकता यह है कि भाजपा विधायक को हाई कोर्ट से भेजा गया नोटिस 27 अप्रैल को ही प्राप्त हो गया था,जो उनके नजदीकी से हस्तगत किया था।

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