CG Liquor Scam : सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश, दिसंबर तक जांच पूरी करें ED और EOW

CG Liquor Scam : रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) और आर्थिक अपराध शाखा (EOW) को तीन महीने की सख्त समयसीमा देते हुए निर्देश दिया है कि दिसंबर के आखिरी सप्ताह तक फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें।
इस आदेश के बाद दोनों जांच एजेंसियों ने जांच की रफ्तार बढ़ा दी है। यह मामला अब और गंभीर मोड़ पर पहुंच गया है, क्योंकि इसमें पूर्व मंत्री कवासी लखमा, व्यवसायी अनवर ढेबर, और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल जैसे राजनीतिक और प्रशासनिक बड़े नाम शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट की बेंच जिसमें जस्टिस एम.एम. सुन्दरेश और जस्टिस सतीश चन्द्र शर्मा शामिल थे, ने 13 याचिकाओं को खारिज करते हुए साफ कहा कि “जांच दो साल से लंबित है, इसे अब समाप्त कर निष्कर्ष तक पहुंचाना जरूरी है।”
इन याचिकाओं में छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में दर्ज FIR, ईडी की ECIR, और IAS अधिकारी अनिल टुटेजा की जमानत याचिका शामिल थीं। अदालत ने सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए एजेंसियों को जांच पूरी करने की अंतिम समयसीमा दिसंबर 2025 के अंत तक तय की है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ईडी और ईओडब्ल्यू ने मिलकर जांच की स्पीड दोगुनी कर दी है।
अब तक आबकारी विभाग के 30 से अधिक अधिकारियों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें 7 रिटायर्ड अफसर भी शामिल हैं। ईडी के वकील सौरभ पांडे ने कहा कि “अब जांच को अंतिम मुकाम तक पहुंचाना अनिवार्य है। एजेंसी कोर्ट की समय सीमा के भीतर रिपोर्ट पेश करेगी।”