Railway New Rules: रेलवे का नया नियम : 8 घंटे से कम समय में टिकट कैंसिल किया तो अब नहीं मिलेगा कोई रिफंड
Railway New Rules: नई दिल्ली। भारतीय रेलवे ने टिकट कैंसिलेशन नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए यात्रियों को एक बड़ा झटका दिया है। अब अगर यात्री अपनी ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से 8 घंटे से कम समय पहले टिकट कैंसिल करता है, तो उसे कोई रिफंड नहीं मिलेगा। रेलवे ने यह कदम एजेंटों और दलालों द्वारा टिकटों की जमाखोरी रोकने और सिस्टम को और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से उठाया है।
Railway New Rules: नए कैंसिलेशन नियम
रेलवे की नई पॉलिसी के अनुसार:
यात्रा से 72 घंटे पहले टिकट कैंसिल करने पर अधिकतम रिफंड मिलेगा।
72 से 24 घंटे के बीच कैंसिल करने पर किराए का 25% काटा जाएगा।
24 से 8 घंटे के बीच कैंसिल करने पर 50% राशि काटकर रिफंड दिया जाएगा।
8 घंटे से कम समय में कैंसिल करने पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा।
Railway New Rules: रेल मंत्री का बयान
केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये बदलाव टिकटिंग सिस्टम में सुधार और फर्जी बुकिंग रोकने के लिए किए गए हैं। उन्होंने बताया कि तत्काल बुकिंग के लिए आधार आधारित OTP लागू किया गया है, एजेंटों पर पहले 30 मिनट तक तत्काल टिकट बुकिंग की रोक लगाई गई है, एंटी-बॉट सिस्टम जोड़ा गया है और अब तक 3 करोड़ संदिग्ध आईडी डीएक्टिवेट की जा चुकी हैं।
Railway New Rules: अन्य महत्वपूर्ण बदलाव
रेलवे ने एक और राहत देते हुए काउंटर टिकट पर प्रस्थान से 30 मिनट पहले तक ट्रैवल क्लास अपग्रेड करने की अनुमति दे दी है। पहले यह सुविधा केवल चार्ट तैयार होने तक ही उपलब्ध थी। इससे यात्रियों को बेहतर क्लास में यात्रा करने का अधिक लचीला विकल्प मिलेगा।
Railway New Rules: यात्रियों पर असर
नए नियम से आखिरी समय में प्लान बदलने वाले यात्रियों को अब पूरा किराया गंवाना पड़ सकता है। रेलवे का मानना है कि इससे अनावश्यक कैंसिलेशन कम होंगे और genuine यात्रियों को टिकट मिलना आसान होगा।

