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Anil Ambani: अनिल अंबानी को बॉम्बे हाईकोर्ट से अंतरिम राहत, काला धन अधिनियम मामले में दंडात्मक कार्रवाई पर रोक

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Anil Ambani: नई दिल्ली: उद्योगपति अनिल अंबानी को काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) अधिनियम से जुड़े मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उनके खिलाफ अभियोजन और जुर्माने जैसी किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी है। साथ ही, अंबानी द्वारा अधिनियम के कुछ प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया गया है।


न्यायमूर्ति बी.पी. कोलाबावाला और न्यायमूर्ति फिरदौस पूनीवाला की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि याचिका के अंतिम निर्णय तक अनिल अंबानी के खिलाफ कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाया जाएगा। हालांकि, उनके द्वारा आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष दायर अपील की प्रक्रिया जारी रहेगी।


आयकर विभाग ने वर्ष 2022 में अंबानी को नोटिस जारी कर आरोप लगाया था कि उन्होंने दो स्विस बैंक खातों में रखी 814 करोड़ रुपये से अधिक की विदेशी संपत्ति का खुलासा नहीं किया। विभाग के अनुसार, इससे करीब 420 करोड़ रुपये के कर दायित्व का मामला बनता है। विभाग ने काला धन अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की बात कही थी, जिनमें जुर्माने के साथ अधिकतम 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। अपनी याचिका में अनिल अंबानी ने तर्क दिया है कि जिन वित्तीय लेनदेन पर सवाल उठाए गए हैं, वे काला धन अधिनियम लागू होने से पहले के हैं। इसलिए इस कानून को पूर्व प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता।

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