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US court decision on Trump tariffs: टैरिफ को लेकर US कोर्ट के फैसले पर सामने आया भारत का पहला बयान, जानें

US court decision on Trump tariffs

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US court decision on Trump tariffs: नई दिल्ली। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की ओर से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को अवैध ठहराए जाने के बाद भारत सरकार की पहली अधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आई है। भारत सरकार ने शनिवार को कहा कि वह टैरिफ को लेकर आए अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले और इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से घोषित कदमों के असर का आकलन कर रही है।


US court decision on Trump tariffs: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने कहा कि भारतीय सरकार अमेरिका के टैरिफ से जुड़े घटनाक्रम और उनके संभावित प्रभावों का अध्ययन कर रही है। मंत्रालय ने कहा, हमने कल (शुक्रवार) टैरिफ पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का संज्ञान लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया है। मंत्रालय ने आगे कहा, अमेरिकी प्रशासन की ओर से कुछ कदमों की घोषणा की गई है। हम इन सभी घटनाक्रमों और उनके प्रभावों का अध्ययन कर रहे हैं। वह इन घटनाओं की बारीकी से जांच कर रही है ताकि उनके संभावित असर को समझा जा सके।


US court decision on Trump tariffs: सरकार का यह बयान उस समय आया है जब एक दिन पहले शुक्रवार को ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, मुझे यह बताते हुए गर्व है कि मैंने ओवल ऑफिस से सभी देशों पर वैश्विक 10 प्रतिशत टैरिफ लगाने के आदेश पर साइन किए हैं, जो लगभग तुरंत प्रभाव से लागू होगा। नए टैरिफ 24 फरवरी को भारतीय समयानुसार सुबह 10:31 बजे से लागू होंगे।


US court decision on Trump tariffs: 24 फरवरी से लागू होंगे नए टैरिफ

इस कानूनी बदलाव के बाद भारत पर टैरिफ घटकर 3.5 प्रतिशत हो सकता था, जो ट्रंप के कदम से पहले ‘मोस्ट फेवर्ड नेशन’ दर्जे के तहत लागू था। हालांकि ट्रंप ने तुरंत कदम उठाते हुए शनिवार तक नया आदेश जारी कर सभी देशों, जिसमें भारत भी शामिल है, पर 10 प्रतिशत टैरिफ लागू करने का फैसला कर लिया।


US court decision on Trump tariffs: इसके लिए उन्होंने सेक्शन 122 नामक एक कम इस्तेमाल होने वाले कानून का सहारा लिया, जो अमेरिकी राष्ट्रपति को 150 दिनों के लिए अधिकतम 15 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने की अनुमति देता है। इसके बाद इस पर कांग्रेस की मंजूरी आवश्यक होती है. नया 10 प्रतिशत टैरिफ 24 फरवरी से लागू होगा।

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