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CG Suspended : शराब पीकर स्कूल आने वाले प्रधान पाठक निलंबित, कलेक्टर के निर्देश पर हुई कार्रवाई

छत्तीसगढ़ में शराब पीकर स्कूल पहुंचे प्रिंसिपल को कलेक्टर के आदेश पर निलंबित किया गया

यह कार्रवाई कलेक्टर जशपुर रोहित व्यास के निर्देश पर की गई है, जिन्होंने ग्रामीणों की शिकायतों पर त्वरित संज्ञान लिया।

CG Suspended : जशपुर। जशपुर जिले के पत्थलगांव विकासखंड के ग्राम तिरसोंठ स्थित शासकीय प्राथमिक शाला के प्रधान पाठक चैतराम यादव को अनाधिकृत अनुपस्थिति और शराब सेवन कर विद्यालय आने की शिकायतों के आधार पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई कलेक्टर जशपुर रोहित व्यास के निर्देश पर की गई है, जिन्होंने ग्रामीणों की शिकायतों पर त्वरित संज्ञान लिया।


जानकारी के अनुसार, कलेक्टर रोहित व्यास के ग्राम तिरसोंठ भ्रमण के दौरान ग्रामीणों ने प्रधान पाठक चैतराम यादव के खिलाफ गंभीर शिकायतें दर्ज की थीं। इनमें उनकी अनधिकृत अनुपस्थिति और शराब पीकर स्कूल आने की बात शामिल थी। जांच में पाया गया कि यादव 16 जून से 23 जून और 5 जुलाई से 8 जुलाई 2025 तक बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहे।


इसके अतिरिक्त, 8 जुलाई 2025 को शैक्षिक समन्वयक रघुनाथपुर, ग्राम पंचायत तिरसोंठ के सरपंच, और शाला विकास समिति अध्यक्ष द्वारा तैयार पंचनामे में यह उल्लेख किया गया कि यादव शराब के नशे में विद्यालय आते थे। यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 03 का उल्लंघन माना गया, जो शासकीय सेवक के आचरण के विरुद्ध कदाचरण की श्रेणी में आता है।


उक्त तथ्यों के आधार पर, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत चैतराम यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, बगीचा निर्धारित किया गया है। इस अवधि में वे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते के पात्र होंगे।

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