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MP News : स्वास्थ्य विभाग ने 6 दवाओं के इस्तेमाल पर लगाई रोक, यहां देखें मेडिसिन के नाम

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MP News :  ग्वालियर। मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा कफ सिरप कांड के बाद स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सतर्क हो गया है। इस घटना के मद्देनजर ग्वालियर में छह दवाओं के उपयोग पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है। मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (MPPHSC) के निर्देशानुसार यह कदम उठाया गया है, और संबंधित आदेश जारी कर दिए गए हैं।


MP News :  दवाओं पर रोक के पीछे की वजह


छिंदवाड़ा में जहरीले कोल्ड्रिफ सिरप से 19 बच्चों की मौत के बाद दवा सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं सामने आईं। इसी को देखते हुए ग्वालियर के सिविल सर्जन डॉ. आरके शर्मा ने सरकारी अस्पतालों को लिखित नोटिस जारी किया है। ईमेल के माध्यम से प्राप्त निर्देशों के तहत इन दवाओं के उपयोग पर आगामी आदेश तक रोक लगाई गई है। अस्पतालों के सभी वार्डों के प्रभारी, दवा वितरण केंद्र, और प्रसूति गृह के अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से इन दवाओं को सिविल सर्जन स्टोर में जमा करने के लिए कहा गया है।


MP News :  प्रभावित दवाओं की सूची


मेरोपेनम: एंटीबायोटिक इंजेक्शन

सिप्रोफ्लोक्सेसिन 250mg: टेबलेट

लेक्टूलोज 10ML और 15ML: पेट साफ करने का सिरप

एल्बेंडाजोल 400MG: कीड़े की दवा

रेबीप्राजोल 20MG: खाली पेट लेने वाली टेबलेट

इलेक्ट्रोलाइट पी: पुनर्जनन समाधान


MP News :  सतर्कता और जांच


स्वास्थ्य विभाग ने यह कदम दवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया है। अधिकारियों का कहना है कि इस रोक का पालन सख्ती से किया जाएगा, और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। छिंदवाड़ा कांड की तरह अन्य संभावित जोखिमों से बचने के लिए राज्य भर में दवा जांच अभियान तेज कर दिया गया है।

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