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DMF Scam Case: डीएमएफ घोटाला मामले में पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा को सुप्रीम कोर्ट से जमानत,कल हो सकती है रिहाई

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DMF Scam Case: नई दिल्ली/रायपुर। डीएमएफ घोटाला प्रकरण में पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। उन्हें जमानत की अवधि में प्रदेश से बाहर रहना होगा।

DMF Scam Case: नई दिल्ली/रायपुर। डीएमएफ घोटाला प्रकरण में पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। उन्हें जमानत की अवधि में प्रदेश से बाहर रहना होगा। टुटेजा करीब ढाई साल बाद मंगलवार को जेल से रिहा होंगे।


DMF Scam Case: चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बैंच ने सोमवार को पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा की जमानत प्रकरण पर सुनवाई की। राज्य सरकार की तरफ से टुटेजा की जमानत का विरोध किया गया। पूर्व आईएएस की तरफ से तर्क दिया गया कि आरोपी पिछले ढाई साल से जेल में बंद है। मामले में 85 गवाह हैं, और आरोपी ट्रायल का इंतजार कर रहे हैं।


DMF Scam Case: यह भी तर्क दिया गया कि टुटेजा उद्योग विभाग में संयुक्त सचिव थे, और ठेके से संबंधित जिला कलेक्टरों द्वारा जारी किए जाते रहे हैं। इसमें उनकी कोई भूमिका नहीं है। कोर्ट ने टुटेजा को सशर्त जमानत देने के आदेश दिए हैं।


DMF Scam Case: उन्हें छत्तीसगढ़ के बाहर रहना होगा ताकि गवाहों को प्रभावित न कर सके। उन्हें एक हफ्ते के भीतर नया पता देने और हर सुनवाई की तारीख पर अदालत में हाजिर होने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि टुटेजा को शराब और अन्य प्रकरणों में पहले ही जमानत मिल चुकी है। संभवत: मंगलवार को उनकी रिहाई हो सकती है।

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