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BIG BREAKING पश्चिम बंगाल: आरजी कर बलात्कार-हत्या मामले में संजय रॉय को उम्रकैद की सजा, 50,000 रुपये का जुर्माना


पश्चिम बंगाल के सियालदह कोर्ट ने आरजी कर बलात्कार और हत्या मामले में दोषी संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह सजा अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दी है, जिसमें संजय रॉय को इस अपराध का दोषी पाया गया था। यह फैसला पीड़ित और उसके परिवार को न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
कोलकाता के सियालदाह कोर्ट क्षेत्र को सोमवार सुबह पूरी तरह से सील कर दिया गया था। तीन स्तरीय बैरिकेडिंग और भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच आरजी कर रेप-मर्डर केस के मुख्य आरोपी को सजा सुनाई गई।
सुबह 10:40 बजे, आरोपी संजय रॉय को दो पुलिस कारों और कई पुलिस वैनों के काफिले में कोर्ट लाया गया। सुरक्षा के मद्देनजर गाड़ियों के शीशे काले किए गए थे। कोर्ट परिसर में 500 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया, जिनमें डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी शामिल थे। सेशन कोर्ट के जज अनिर्बन दास ने आरोपी को सजा सुनाई।
यह मामला 9 अगस्त, 2024 को आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के एक सेमिनार रूम में ऑन-ड्यूटी जूनियर डॉक्टर के बलात्कार और हत्या से जुड़ा है।
इस वीभत्स घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था और पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों की बड़ी हड़ताल का कारण बना था। घटना के 162 दिनों बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया.
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था, "मैंने फैसले से पहले मृत्युदंड की मांग करते हुए रैली की थी। हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हम मृत्युदंड चाहते हैं।"
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