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गौमांस बेचने के आरोप में दो गिरफ्तार, वाहन चेकिंग के दौरान मामला खुला

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रायपुर। सरोना क्षेत्र में गौमांस बेचने के आरोप में पुलिस ने दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई डीडी नगर पुलिस द्वारा की गई, जब उन्होंने एक संदिग्ध वाहन को रोकने की कोशिश की। वाहन चालक ने तेज गति से भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उसका पीछा किया।

वाहन भैसथान सरोना में जाकर रुका, जबकि चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने वाहन की जांच की, जिसमें तीन भैंसें पाई गईं, जिन्हें क्रूरता से भरा गया था। मौके पर कुरैशी डेयरी फार्म की जांच के दौरान डेयरी के आंगन में एक फ्रीज में 238 ग्राम मांस और एक गंजी में उबला हुआ 378 ग्राम मांस मिला, जिसे गौमांस होने की संभावना पर जप्त कर लिया गया।

डेयरी के पीछे खुले स्थान से सिर और पैर बरामद किए गए, जिन्हें भी गौमांस होने की आशंका पर जप्त किया गया। इसके अलावा, डेयरी के आंगन में रखी गंजी में बिरयानी के अंदर 82 ग्राम पका हुआ मांस का टुकड़ा मिला, जिसे जांच के लिए भेजा गया। इस मामले में आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ कृषक पशु संरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 6 और 10 के तहत थाना डीडी नगर में अपराध क्रमांक 70/25 पंजीबद्ध किया गया है।

फरार आरोपियों आमिर कुरैशी और कलीम खान को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम हैं: 1. आमिर कुरैशी, पिता मुस्तकीम कुरैशी, उम्र 20 वर्ष, निवासी अग्रोहा कॉलोनी, रायपुर। 2. कलीम खान, पिता नासीम खान, उम्र 24 वर्ष, निवासी बोरियाखुर्द आरडीए कॉलोनी, टिकरापारा, रायपुर।

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