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सुप्रीम कोर्ट ने 'पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991' को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर कहा - हस्तक्षेप आवेदन की सीमा होनी चाहिए

Supreme Court

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने 'पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991' को चुनौती देने वाली याचिकाओं से संबंधित मामले में कई हस्तक्षेप आवेदन दायर किए जाने पर आपत्ति जताई। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार की पीठ ने कहा कि इस प्रकार के हस्तक्षेप आवेदन की एक सीमा होनी चाहिए।

सीजेआई खन्ना ने टिप्पणी करते हुए कहा, "हम आज पूजा स्थल अधिनियम मामले पर सुनवाई नहीं करेंगे। यह तीन सदस्यीय पीठ का मामला है। बहुत सारे आवेदन दायर किए गए हैं। इसे मार्च के महीने में सूचीबद्ध किया जाएगा। हस्तक्षेपों की एक सीमा होनी चाहिए।"

कांग्रेस पार्टी, CPI(ML), जमीयत उलेमा-ए-हिंद और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के नेता असदुद्दीन ओवैसी सहित विभिन्न राजनीतिक दलों और नेताओं ने इस मामले में हस्तक्षेप आवेदन दायर किए हैं। इन सभी ने अधिनियम की वैधता का समर्थन करते हुए इस कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं का विरोध किया है। पीठ ने कहा, "पिछली बार हमने इतने सारे हस्तक्षेप आवेदन स्वीकार किए थे।" वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने माना कि अब आगे कोई हस्तक्षेप आवेदन नहीं लिया जाना चाहिए। "हां, अब कोई और हस्तक्षेप नहीं लिया जाना चाहिए," दवे ने कहा।

कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि नए हस्तक्षेप आवेदन केवल तब ही स्वीकार किए जाएंगे, जब वे नए आधार पर हों। "यदि नए हस्तक्षेप आवेदन कुछ ऐसा आधार प्रस्तुत करते हैं जो पहले नहीं उठाया गया है, तो उसे स्वीकार किया जाएगा," पीठ ने निर्देश दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि जिन याचिकाओं में अभी तक कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है, वे खारिज कर दी जाएंगी। इन याचिकाकर्ताओं को मौजूदा याचिकाओं में आवेदन दायर करने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते वे नए आधार प्रस्तुत करें।

"जो लंबित याचिकाएं जिनमें कोई नोटिस नहीं जारी हुआ है, वे खारिज की जाएंगी, लेकिन नई आधार पर आवेदन दायर किए जा सकते हैं," कोर्ट ने आदेश दिया। वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह और अधिवक्ता निजाम पठान ने यह सवाल उठाया कि केंद्र सरकार ने अभी तक अपनी प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी। "पिछले 8 सुनवाई की तारीखें निकल चुकी हैं, लेकिन कोई जवाब दायर नहीं किया गया," पठान ने कहा। कोर्ट ने अंततः निर्देश दिया कि इस मामले को अप्रैल में तीन न्यायाधीशों की पीठ के सामने सूचीबद्ध किया जाएगा। पूजा स्थल अधिनियम का उद्देश्य स्वतंत्रता के दिन (15 अगस्त 1947) तक सभी धार्मिक संरचनाओं की स्थिति को सुरक्षित रखना है, ताकि अदालतें उन स्थलों की पूजा के चरित्र को लेकर विवादों को सुनवाई के लिए स्वीकार न करें। इस कानून के तहत पहले से अदालतों में लंबित मामलों को समाप्त कर दिया जाता है।

हालांकि, राम जन्मभूमि स्थल को इससे अलग रखा गया था, जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में विवादित भूमि रामलला को दी थी। यह अधिनियम हिंदू पक्षों द्वारा इसकी वैधता को चुनौती देने के बाद अदालत में प्रस्तुत किया गया था। इनमें भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय भी शामिल हैं, जिन्होंने 2021 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2024 में आदेश दिया था कि देश भर के निचली अदालतें किसी भी धार्मिक संरचना पर कोई महत्वपूर्ण आदेश न दें और न ही उनका सर्वेक्षण करें, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट इस अधिनियम की वैधता पर फैसला नहीं करता।

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