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संभल की कोर्ट ने राहुल गांधी को जारी किया नोटिस, इस मामले में मांगा जवाब

राहुल गांधी

संभल। उत्तर प्रदेश के संभल की एक स्थानीय अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उनके एक विवादित बयान को लेकर नोटिस जारी किया है। अपर जिला न्यायाधीश (एडीजे)-द्वितीय निर्भय नारायण सिंह की अदालत ने गुरुवार को यह आदेश दिया। हिंदू शक्ति दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष सिमरन गुप्ता की शिकायत पर यह कार्रवाई हुई, जिसमें राहुल को 4 अप्रैल को पेश होने या जवाब दाखिल करने को कहा गया है।


वकील सचिन गोयल ने बताया कि कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली है। गुप्ता ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि 15 जनवरी को दिल्ली कांग्रेस कार्यालय के उद्घाटन के दौरान राहुल गांधी ने कहा था, “हमारी लड़ाई सिर्फ भाजपा और आरएसएस से नहीं, बल्कि ‘इंडियन स्टेट’ से भी है।” उनके मुताबिक, इस बयान से देशभर के लोगों की भावनाएं आहत हुईं।


गुप्ता ने पहले संभल के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई न होने पर 23 जनवरी को चंदौसी कोर्ट में याचिका दायर की। राहुल ने अपने संबोधन में कहा था, “यह निष्पक्ष लड़ाई नहीं है। हम सिर्फ भाजपा और आरएसएस से नहीं, बल्कि ‘इंडियन स्टेट’ से भी लड़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देश की हर संस्था पर कब्जा कर लिया है।” इस बयान को लेकर विवाद बढ़ गया है। अब कोर्ट के नोटिस के बाद राहुल गांधी की प्रतिक्रिया पर सबकी नजरें टिकी हैं। मामले की अगली सुनवाई 4 अप्रैल को होगी।

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