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1984 सिख विरोधी दंगा, चार दशक पुराने मामले में सज्जन कुमार दोषी, आज होगा सजा का एलान

1984 anti-Sikh riots

1984 सिख विरोधी दंगा: सज्जन कुमार की सजा पर आज होगी सुनवाई

1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार की सजा पर आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई होगी। 2015 में मोदी सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल (SIT) ने इस मामले को फिर से खोला था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि सज्जन कुमार ने दंगाई भीड़ का नेतृत्व किया था।

सज्जन कुमार पर आरोप है कि उन्होंने सिख विरोधी दंगों के दौरान जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या में भूमिका निभाई। कोर्ट में आज सज्जन कुमार की सजा पर बहस होगी, जिसमें सीबीआई की विशेष अदालत की जज कावेरी बावेजा सुनवाई करेंगी।

सज्जन कुमार ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया है। यह मामला 31 अक्टूबर 1984 को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भड़के दंगों से जुड़ा है। शिकायतकर्ताओं के अनुसार, सज्जन कुमार ने भीड़ को उकसाया, जिसके परिणामस्वरूप दंगाइयों ने जसवंत सिंह और उनके बेटे को जिंदा जला दिया।

दिल्ली पुलिस ने इस मामले में पहले एफआईआर दर्ज की थी, लेकिन 2015 में SIT के गठन के बाद इसे फिर से खोला गया। SIT ने आरोप लगाया कि सज्जन कुमार ने दंगाई भीड़ को उकसाया और उनके उकसाने पर ही यह घटना हुई।

सज्जन कुमार का राजनीतिक करियर 1977 में पार्षद के रूप में शुरू हुआ था, और वह कई बार लोकसभा के लिए चुने गए। हालांकि, 1984 के सिख विरोधी दंगों से संबंधित मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद उन्होंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया।

आज की सुनवाई इस मामले में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकती है।

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